मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला याेजना में बेटियाें काे मिल रहे 15 हजार रुपये, ऐसे करें आवेदन
बेटियाें के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला याेजना के तहत बेटियाें काे जन्म से लेकर स्नातक करने तक अलग-अलग किश्ताें में 15 हजार रुपये दे रही है। यह आर्थिक लाभ बेटियाें काे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला याेजना के तहत दिया जा रहा है। आईए जानते हैं क्या है Kanya Sumangla Yojana 2019 और कैसे इस याेजना के लिए कर सकते हैं आवेदन।
जन्म से मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से संचालित की जा रही है। बेटियाें जन्म लेते ही इस याेजना की हकदार हैं। इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से स्नातक करने तक या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा या आईटीआई कोर्स में प्रवेश लेने तक 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।
इस तरह किस्तों में मिलेंगे 15000
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को ₹2000 उनके जन्म पर दिए जाएंगे। यह राशि बेटियों के पेरेंट्स को मिलेगी। जब आप अपनी बेटी का 1 वर्ष का टीकाकरण पूरा करा लेंगे तो आपको ₹1000 की धनराशि प्राप्त हाेगी। इसके बाद जब बेटी कक्षा 1 में प्रवेश लेगी या स्कूल में पहली बार जाएगी तब ₹2000 सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जब बेटी कक्षा 6 में प्रवेश करेगी उस वक्त सरकार की ओर से याेजना के तहत ₹2000 की आर्थिक मदद की जाएगी। जब बेटी कक्षा 9 में प्रवेश करेगी तो सरकार की ओर से इसी याेजना के तहत ₹3000 की मदद की जाएगी। इसके बाद जब स्नातक या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा करने के लिए या आईटीआई कोर्स में प्रवेश लेने के लिए बेटी जाएगी ताे उस वक्त सरकार की ओर से ₹5000 की मदद दी जाएगी।
इन शर्तों को पूरे करने वाले कर सकते हैं आवेदन
अगर आप भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार ने कुछ शर्ते लगाई हैं। यह अलग बात है कि किसी भी एक शर्त काे पूरा करने वाले भी याेजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। ताे आईए जानते हैं काैन-काैन मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकते हैं
1- ऐसे परिवार याेजना के तहत लाभार्थी हाेंगे जाे उत्तर प्रदेश UP के रहने वालाें हाेंगे। उनके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जिसमें राशन कार्ड आधार कार्ड वोटर पहचान पत्र या बिजली का बिल मान्य होगा।
2- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय रुपए 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3- किसी भी परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा।
4- इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके अधिकतम 2 बच्चे होंगे।
5- किसी महिला को अगर दूसरे प्रसव के दाैरान जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की होती है तो लड़की को लाभ मिलेगा।
6- यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और दूसरे प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में तीनों बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा।
7- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो ताे परिवार की जैविक संतान के साथ-साथ विधिक रूप से गाेद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
8- आवेदन किसी भी श्रेणी में पात्र होने पर किया जा सकता है।
जानिए कैसे करें आवेदन
अगर आप एक भी मुख्यमंत्री सुमंगला याेजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं ताे कर सकते हैं। सहारनपुर जिलाधिकारी अलाेक कुमार पांडेय के अनुसार आवेदन करने के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, मुख्य परीक्षा अधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
यहां करें पूरी जानकारी प्राप्त
अगर आप योजना के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो अपने जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाकर इस योजना के बारे में अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं।

Comments
Post a Comment