सीओ की शादी..झूठा निकला शादी का आरोप, नहीं है कोई प्रमाण



सच्चिदानंद उर्फ गोलू राय ने कहा कि सीओ से शादी करने का आरोप झूठा है। अधिकारियों के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत कर पत्नी व ससुर परेशान कर रहे हैं। डेढ़ साल में कोर्ट और पुलिस को कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं। यहीं नहीं फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर हिस्ट्रीशीट खोल दी गई।

दबाव में हुई कार्रवाई

हरपुर-बुदहट के रहने वाले गोलू राय ने पत्नी द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर सफाई दी। गोलू ने बताया कि पत्नी पुष्पांजलि के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में दारोगा हैं। शादी से पहले उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। पत्नी से विवाद होने बाद साजिश के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। दबाव बनाकर हिस्ट्रीशीट खोल दी गई।

बदनाम करने की साजिश

अब महिला सीओ से संबंध होने और शादी करने का आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है। डीजीपी, एडीजी, आइजी के साथ ही जिले के पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में कई बार शिकायत भी हुई। जांच में मामला खत्म हो गया। सीओ से शादी करने का किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है।

समझौता करने के लिए मांगे जा रहे 21 लाख

सच्चिदानंद ने बताया कि मुकदमा वापस लेने के लिए उससे 21 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताने पर परेशान किया जा रहा है।

यह है मामला

गोलू राय ने पत्नी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि गोलू राय ने एक महिला सीओ से शादी कर ली है। पुलिस से जुड़ा मामला होने के कारण इसकी जांच शुरू हुई लेकिन जांच में शादी करने की बात की पुष्टि नहीं हुई।

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