अपहरण के दोषी को पांच साल की सजा
इटावा। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने सोमवार को किशोर के अपहरण के दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह कर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि 18 फरवरी 2011 रेखा शर्मा ने कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनका नाबालिग पुत्र आकाश उर्फ बिट्टू 17 फरवरी 2011 की दोपहर को बहन से टाफी लाने की बात कहकर निकला था। उसके बाद से नहीं लौटा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। 5 मार्च 2011 को पुलिस ने औरैया के अयाना थाने के कैथोली मोड़ तिराहे पर मुठभेड़ कर शिवभारत उर्फ गुड्डन व विमलेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया।
उनके पास से आकाश उर्फ बिट्टू को मुक्त कराया गया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। इसमें आरोपी विमलेश हवालात से भाग गया जो कि अभी तक पकड़ा नहीं गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद औरैया के अयाना थानाक्षेत्र के असेवटा निवासी शिवभारत उर्फ गुड्डन पुत्र जहान सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने शिवभारत को पांच साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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